PAN Card Rules – अगर आपका CIBIL स्कोर अच्छा नहीं है और आपने इस वजह से नया PAN कार्ड बनवाने की सोची है या बना भी लिया है, तो थोड़ा रुकिए और यह पूरा लेख जरूर पढ़िए। भारत में पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, खासतौर पर जब बात आती है बैंकिंग, टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स की। लेकिन क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही PAN कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, चाहे वो जानबूझकर बनवाए गए हों या गलती से, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।
आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैन कार्ड का नियम क्या कहता है, दो पैन कार्ड रखने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आपके पास दो हैं तो क्या करें।
पैन कार्ड क्यों है इतना जरूरी
पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स को ट्रैक करता है। जब आप बैंक में खाता खोलते हैं, लोन लेते हैं, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हर जगह पैन कार्ड अनिवार्य होता है।
सरकार इसी एक नंबर से आपकी सभी इनकम और खर्च की निगरानी करती है, जिससे टैक्स चोरी जैसे मामलों पर रोक लगाई जा सके।
लोग क्यों बनवा लेते हैं दूसरा पैन कार्ड
अब सवाल उठता है कि जब ये इतना जरूरी और यूनिक डॉक्यूमेंट है, तो लोग दूसरा क्यों बनवा लेते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि उनका पुराना खराब सिबिल स्कोर छिप जाए या वो टैक्स से बच सकें। वहीं कुछ लोग अनजाने में भी दूसरा पैन बनवा लेते हैं जैसे कि नाम बदलने पर, पैन कार्ड खो जाने पर या फिर दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर।
लेकिन ऐसे मामलों में आपको नया पैन कार्ड बनवाने की जगह पुराने कार्ड में सुधार या अपडेट करवाना चाहिए।
क्या कहता है कानून
भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 139A के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही पैन कार्ड रखने की अनुमति है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं तो आयकर विभाग उसे धारा 272B के तहत दोषी मान सकता है। इस पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर मामला टैक्स चोरी या धोखाधड़ी का हो, तो ये जुर्माना बढ़ भी सकता है और जेल की नौबत भी आ सकती है।
दूसरे पैन कार्ड से हो सकते हैं ये बड़े नुकसान
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो सबसे पहला नुकसान आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को होगा। इससे आपका सिबिल स्कोर गड़बड़ा सकता है क्योंकि अलग अलग पैन कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन्स ट्रैक नहीं हो पाएंगे। इससे बैंक को आपके फाइनेंशियल बिहेवियर की सही जानकारी नहीं मिल पाएगी।
दूसरा नुकसान टैक्स फाइलिंग में होगा। अगर आप दोनों पैन कार्ड से अलग अलग इनकम दिखा रहे हैं तो आयकर विभाग को लगेगा कि आप कुछ छिपा रहे हैं, जिससे जांच पड़ताल शुरू हो सकती है।
तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने खराब सिबिल स्कोर छिपाने के लिए दूसरा पैन बनवाया है तो ये सीधा धोखाधड़ी का मामला बन सकता है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
अगर गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं तो क्या करें
अगर आपके पास अनजाने में दो पैन कार्ड बन गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तुरंत एक कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए दो तरीके हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन तरीका
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं और पैन सरेंडर का विकल्प चुनें। वहां मांगी गई जानकारी भरें और उस पैन नंबर को चुनें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका अतिरिक्त पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा।
ऑफलाइन तरीका
आप अपने नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस में जाएं और पैन सरेंडर फॉर्म भरें। फॉर्म के साथ जिस पैन कार्ड को आप सरेंडर करना चाहते हैं उसकी कॉपी लगाएं और जमा करें। अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और अगर सब कुछ सही पाया गया तो कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
नाम या पते में बदलाव हो तो नया पैन नहीं, बस अपडेट कराएं
कई बार लोग नाम बदलने या शादी के बाद सरनेम बदलने जैसी छोटी बातों पर नया पैन कार्ड बनवा लेते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है। आपको सिर्फ अपने मौजूदा पैन कार्ड में अपडेट कराना है। इसके लिए पैन सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सुधार फॉर्म भर सकते हैं।
इसके साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर जमा करें और आपका पैन कार्ड अपडेट हो जाएगा।
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो जल्द से जल्द एक को सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि ऐसा करना न सिर्फ कानूनी रूप से गलत है बल्कि इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। खासकर अगर आपने दूसरा कार्ड खराब सिबिल स्कोर छिपाने के लिए बनवाया है तो ये धोखाधड़ी के दायरे में आएगा और आपको गंभीर सजा हो सकती है।
सही समय पर सही कदम उठाना हमेशा समझदारी होती है। पैन कार्ड को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी कानूनी झंझट में पड़ने से बचें।