Mukhymantri Vishwakarma Pension Yojana – सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के लिए एक शानदार योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के तहत पात्र नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने तीन हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास बुढ़ापे में आय का कोई दूसरा जरिया नहीं है।
यह योजना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा चलाई जा रही है और इसकी शुरुआत उसी दिन से हो चुकी है जिस दिन इसका आदेश जारी हुआ था। यह स्कीम मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से अलग है और इसमें नए पात्र व्यक्तियों को कवर किया जा रहा है।
कौन-कौन लोग उठा सकते हैं योजना का लाभ
अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, ठेले वाले, लोक कलाकार, छोटा मोटा काम करने वाले तो यह योजना आपके लिए है। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी पात्रताएं भी तय की गई हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए पात्रता
सरकार ने इस योजना में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी हैं जो इस प्रकार हैं
- आवेदनकर्ता राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए
- वह असंगठित क्षेत्र का श्रमिक, पथ विक्रेता या लोक कलाकार होना चाहिए
- उसकी मासिक आय पंद्रह हजार रुपये से कम होनी चाहिए
- उसके पास बैंक खाता होना जरूरी है जिसमें डीबीटी एक्टिव हो
- आवेदनकर्ता के पास ई श्रम पोर्टल से मिला हुआ यूएएन नंबर होना चाहिए
- उसकी उम्र अठारह से पैंतालीस वर्ष के बीच होनी चाहिए
- अगर वह पहले से किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
पेंशन कितनी मिलेगी और कब से
जैसे ही कोई व्यक्ति इस योजना के तहत रजिस्टर होता है तो उसे साठ साल की उम्र पूरी होने के बाद तीन हजार रुपये हर महीने पेंशन के रूप में मिलने लगती है। अगर पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं और दोनों की उम्र साठ साल पूरी हो चुकी है तो उन्हें कुल मिलाकर छह हजार रुपये की पेंशन मिलेगी।
इस पेंशन को सरकार द्वारा नियुक्त पेंशन फंड मैनेजर और राज्य पेंशन निधि के माध्यम से दिया जाएगा। अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को या पत्नी को पचास प्रतिशत तक पेंशन मिलती रहेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा असर न पड़े।
आवेदन कैसे करें मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो नीचे दिए जा रहे हैं
- सबसे पहले आप मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- वहां आपको योजना से संबंधित लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें
- अब आपके पास एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर, जनाधार नंबर, बैंक खाता और ई श्रम पोर्टल से मिला यूएएन नंबर भरना होगा
- इसके बाद आपसे व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, उम्र, पता आदि मांगा जाएगा
- उसके बाद आपको जरूरी डॉक्युमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे
- जैसे ही आप ये सभी जानकारियां भरकर फॉर्म सबमिट करेंगे आपको एक आवेदन संख्या मिल जाएगी
कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे आवेदन के लिए
जब आप आवेदन करें तो नीचे दिए गए दस्तावेज अपने पास जरूर रखें ताकि आपको आवेदन करने में कोई परेशानी न हो
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- ई श्रम पोर्टल से मिला हुआ यूएएन नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है
इस योजना का मुख्य मकसद राजस्थान के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सहारा देना है। इन लोगों के पास आमदनी का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता और न ही रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी सुविधा मिलती है। ऐसे में यह योजना उन्हें एक निश्चित मासिक पेंशन देकर उनके जीवन को सुरक्षित बनाने का काम करती है।
अगर आप भी राजस्थान के असंगठित क्षेत्र से हैं और आपकी उम्र अठारह से पैंतालीस वर्ष के बीच है तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अभी ही आवेदन करें और पेंशन का पक्का इंतजाम कर लें ताकि बुढ़ापे में आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। सरकार की यह पहल उन सभी लोगों के लिए है जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ नहीं पाते।
अगर आपको इस योजना से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए या आवेदन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप नजदीकी ईमित्र या जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।